लखनऊ, दिसम्बर 8 -- लखनऊ, प्रमुख संवाददाता मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत प्रवासी भारतीयों को मतदाता सूची में शामिल होने का अवसर दिया गया है। प्रवासी भारतीय मतदाता सूची में जिस भाग में प्रवासी मतदाता के रूप में पंजीकृत होगा, उस भाग की मतदाता सूची के अंतिम सेक्शन में प्रवासी मतदाता के रूप में अलग सूची तैयार की जाएगी। यूपी में रहने वाले ऐसे लोग जो दूसरे देशों में रोजगार, शिक्षा व अन्य किन्हीं कारणों से रह रहे प्रवासी भारतीय मतदाता सूची में शामिल होने के लिए फॉर्म-6 ए भरेंगे। यूपी के सीईओ नवदीप रिणवा की ओर से ऐसे प्रवासी भारतीयों से अपील की गई है जो मतदाता सूची में शामिल होना चाहते हैं। ऐसे मतदाता जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, वह अपना नाम सूची में शामिल करा सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्म भरकर डाक के माध्यम से भेज सकते है...