प्रयागराज, दिसम्बर 9 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ऋषि राज को नोटिस जारी किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने मंजू अग्रवाल की अवमानना याचिका पर दिया है। कोर्ट ने पीडीए उपाध्यक्ष से कहा कि आदेश का अनुपालन हलफनामा दाखिल करें या यह बताएं कि क्यों न उनके विरूद्ध अवमानना कार्यवाही शुरू की जाए। प्रयागराज की फूलपुर तहसील में खानूपुर झूंसी स्थित भूखंड संख्या 53 का अधिग्रहण किया गया था। इसके पास स्थित याची के भूखंड 54 का अधिग्रहण नहीं किया गया। प्राधिकरण ने कहा कि याची को प्लॉट संख्या 53 की 436 वर्गमीटर भूमि प्लॉट संख्या 54 के 436 वर्गमीटर क्षेत्रफल के बदले में दी जाएगी लेकिन उसे विकास शुल्क का भुगतान करना होगा। याची ने 70 हजार रुपये जमा कराए। इसके बाद प्राधिकरण ने याची को तीन अप्रैल 2...
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