लखनऊ, मई 1 -- इलाहाबाद हाईकेार्ट की लखनऊ खंडपीठ ने पंचायत चुनाव कराने से पहले गठित हेाने वाले ओबीसी कमीशन का गठन न होने को गंभीरता से लिया। प्रमुख सचिव पंचायती राज को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कोर्ट ने उनसे पूछा है कि कितने समय में कमीशन का गठन हो जाएगा। कोर्ट ने प्रमुख सचिव से यह जानने के लिए मामले की अगली सुनवाई 19 मई को रखी है। यह आदेश जस्टिस सौरभ लवानिया की पीठ ने एमएल यादव की ओर से दाखिल एक अवमानना याचिका पर पारित किया है। याची का कहना था कि उसने पूर्व में ओबीसी कमीशन गठन की मांग करते हुए एक जनहित याचिका दाखिल की थी। यह भी पढ़ें- 2034 शिक्षक पदों पर नियुक्ति में देरी पर जेएसएससी को अंतिम मौका इस याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि सरकार उक्त ओबीसी आयेाग के गठन की प्रकिया में है। सरका...