सिमडेगा, फरवरी 19 -- सिमडेगा, जिला प्रतिनिधि। नगर परिषद आम निर्वाचन में वोटिंग के दौरान मतदाता इन प्रमाण पत्रों में से कोई एक दिखाकर वोटिंग कर सकते हैं। बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया मतदाता पहचान पत्र, निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटोयुक्त मतदाता पर्ची, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य/केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किया गया फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक/डाकघर द्वारा जारी किया गया फोटोयुक्त पासबुक, आयकर पहचान पत्र, आधार कार्ड , राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत जारी फोटोयुक्त जॉब कार्ड, फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना/स्मार्ट कार्ड अथवा फोटोयुक्त पेंशन दस्तावे...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.