बेगुसराय, फरवरी 27 -- बीहट। बीहट नगर परिषद कार्यालय से निर्गत होने वाले सभी प्रकार के प्रमाणपत्र यथा जन्म-मृत्यु निबंधन, ट्रेड लाइसेंस, भवन नक्शा अनुमति समेत अन्य तथा अन्य सुविधाओं व सेवाओं के लिए होल्डिंग टैक्स की अद्यतन जमा रसीद को अनिवार्य कर दिया है। कार्यपालक अधिकारी अवनीश कुमार ने बताया कि बिहार नगरपालिका अधिनियम में वर्णित प्रावधानों तथा विभागीय निर्देश के आलोक में सुविधा व सेवा के लाभ के लिए होल्डिंग टैक्स को अनिवार्य किया गया है।(नि.सं.)
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.