बहराइच, जून 24 -- बहराइच,संवाददाता। राष्ट्रीय राजमार्ग व रेल प्रोजेक्ट के लिए लगाई गई रोक अब हट गई है। सक्षम प्राधिकारी भूमि अध्याप्ति राजेश प्रसाद ने बताया कि एनएच-927 बाराबंकी-बहराइच चारलेन चौड़ीकरण, बहराइच बाईपास और खलीलाबाद-बहराइच नई रेल लाइन के लिए तहसील सदर, कैसरगंज व महसी के प्रभावित गांवों में निजी भूमियों के क्रय-विक्रय व राजस्व अभिलेखों में धारा-80 पर रोक लगी थी।उन गांवों में अधिनिर्णय आदेश पारित होने के बाद अब यह रोक हटा दी गई है। बताया कि किसानों व भूमिधरों को अब जमीन बेचने, खरीदने और नामांतरण कराने की छूट मिल गई है। कहा कि तहसील कैसरगंज के तप्पेसिपाह, आदमपुर, मुस्तफाबाद, रिठौड़ा, झुकिया, अकबरपुर खुर्द, महुरीकलां। यह भी पढ़ें- प्रभावित गांवों की जमीन बिक्री पर से हटी रोक तहसील महसी में हेमरिया, टेंडवा बसन्तपुर, गजपतीपुर, सिसई ...