पटना, फरवरी 13 -- राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के बीच आपसी वरीयता निर्धारण और प्रभारी प्रधानाध्यापक नामित करने के मानक तय किये गये हैं। हालांकि पूर्व की तरह जिन माध्यमिक-उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रमंडलीय संवर्ग के सहायक शिक्षक (जो मरणशील संवर्ग हैं) पदस्थाापित होंगे, उन्हें स्थानीय निकाय (नियोजित शिक्षक), विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक से वरीय माना जायेगा। इसी प्रकार प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में भी यदि जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक (जो मरणशील संवर्ग है) पदस्थापित होंगे, स्थानीय निकाय (नियोजित शिक्षक), विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक से वरीय माना जायेगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम विरकर के हस्ताक्षर से जारी आदेश में स्थानीय निकाय शिक्षकों, विशिष्ट शिक्षकों एवं विद्यालय अध्यापकों की आपसी वरीयता एवं प्रभारी प्रधाना...
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