मुजफ्फरपुर, अप्रैल 9 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। अहियापुर में प्रॉपर्टी डीलर प्रभाकर सिंह की गोली मारकर हत्या मामले के आरोपित शेखपुर निवासी तुलसी राय की जमानत अर्जी सीजेएम कोर्ट खारिज कर दी है। मंगलवार को जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा था। कोर्ट ने बुधवार को अर्जी खारिज करने का आदेश जारी किया। वहीं, इस हत्याकांड के दूसरे नामजद आरोपित कटरा थाने के बखरी गांव के उदय पटेल की जमानत अर्जी पर सीजेएम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट ने इसपर अपना आदेश सुरक्षित रखा है। गुरुवार को कोर्ट का आदेश आने की संभावना है। तुलसी व उदय 31 मार्च से जेल में है।मालूम को कि जमीन खरीद-बिक्री को लेकर रुपये के विवाद में 30 मार्च की दोपहर गायघाट के बेरुआ निवासी प्रॉपर्टी डीलर प्रभाकर सिंह की गोली मारकर हत्या कर ...