बागपत, मार्च 10 -- बागपत। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरू शर्मा ने किरठल गांव में प्रधान के बेटे पर हमला करने वाले आरोपी की जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी। इसमें कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। एडीजीसी अमित खोखर ने बताया कि किरठल गांव की प्रधान मंजू देवी के बेटे शुभम ने गत सात फरवरी 2026 को दोघट थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि बागपत से पुसार होते हुए गांव वापस लौट रहा था। तभी दोघट कस्बे से पहले रास्ते में खड़े युवकों ने उसे रोककर गाली-गलौज करते हुए पीटना शुरू कर दिया। तभी हमलावरों ने उस पर गोली चला दी। शोर मचाने पर राहगीरों के आने पर हमलावर खेतों में भाग गए। शुभम ने पुरानी रंजिश में हमला करने का आरोप लगाते हुए सुभाष उर्फ छोटू, उसके भाई बिट्टू, निशांत निवासी सिसौली जिला मुजफ्फरनगर, सतेंद्र उर्फ मुखिया न...