प्रधानों का प्रशासक बनना उनका मौलिक अधिकार
मऊ, जून 27 -- मऊ, संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने एवं समय से पंचायतों का चुनाव नहीं होने को लेकर दाखिल रिट पर कोर्ट द्वारा की गई टिप्पड़ी से ग्राम प्रधान आहत हैं। पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के जिला प्रभारी काशीनाथ यादव की अध्यक्षता में शनिवार को विकास भवन के प्रांगण में बैठक की गई। जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा प्रशासकों एवं पंचायतों का कार्य काल राज्य सरकार द्वारा बढ़ाए जाने को लेकर की गई टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा कि प्रधानों का प्रशासक बनना उनका मौलिक अधिकार है। संगठन के प्रदेश प्रभारी रबींद्र राय ने प्रधानों को आश्वस्त किया की कोर्ट द्वारा प्रशासक पद पर कोई रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन कोर्ट इस निर्णय से सहमत नहीं है। यह भी पढ़ें- यूपी में जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों की उम्मीदो...
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