हाथरस, अप्रैल 13 -- हाथरस। यदि आपके वाहन पर हाई सिक्योरटी नम्बर प्लेट नहीं है। आपके वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा। परिवहन आयुक्त् ने सभी जिलो के नियम अनिवार्य कर दिया है। साथ ही एआरटीओ ने प्रदूषण पत्र जारी करने वाले को दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिन वाहनों पर हाई सिक्योरटी नम्बर प्लेट नहीं होगी। उन वाहनों का 10 हजार रुपये का चालान किया जाएगा। हाथरस जिले के एआरटीओ कार्यालय में वर्तमान में पांच लाख के करीब वाहन पंजीकृत है। शासन स्तर से हाई सिक्योरटी नम्बर प्लेट को लेकर बीते साल गाइड लाइन जारी की थी। साथ ही हाई सिक्योरटी नम्बर प्लेट से यह फायदा है कि यदि किसी वाहन में आगजनी की घटना हो जाए इसके बाद नम्बरों के आधार पर वाहन स्वामी की आसानी से पहचान हो जाती है। साथ ही यह नम्बर प्लेट एक बार लगने पर निकलती है। इसलिए वाहन स्वामी नम्बर ...