नई दिल्ली, जून 8 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। प्रदूषण के मामलों में पांच आधार पर पर्यावरण क्षति का जुर्माना होगा। केन्द्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देश के मुताबिक किसी भी उद्यम या संस्थान ने जितने दिन प्रदूषण नियमों का उल्लंघन किया, उन पूरे दिनों का जुर्माना पर्यावरण क्षति में शामिल होगा। इसके अलावा, जुर्माने की राशि तय करने के लिए संबंधित क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर, लोकेशन व अन्य आधार को शामिल किया गया है। दिल्ली व एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण एक बड़ी समस्या के तौर पर मौजूद है। खासतौर पर जाड़े के मौसम में इस पूरे क्षेत्र में प्रदूषण की स्थिति सबसे ज्यादा भयावह हो जाती है। इसके चलते पूरे इलाके में प्रदूषण नियंत्रण के लिए अलग-अलग समय पर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। लेकिन, इनका उल्लंघन करके प्रदूषण फैलाने की घटनाएं भी लगातार सा...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.