पटना, अप्रैल 10 -- पटना हाईकोर्ट ने राज्य में बढ़ते ध्वनि और वायु प्रदूषण की खतरनाक स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए 'दौड़' का आयोजन किया जाना चाहिए। कोर्ट ने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की निष्क्रियता पर गहरी नाराजगी जताई। न्यायमूर्ति राजीव रॉय की एकलपीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद वायु और ध्वनि प्रदूषण की स्थिति को नियंत्रित करने में पूरी तरह विफल रहा है। शहर में धड़ल्ले से डीजे और लाउडस्पीकर बजाये जा रहे हैं और इस पर लगाम लगाने की कार्रवाई में ढिलाई बरती जा रही है। कोर्ट ने लाउडस्पीकर कानून और ध्वनि प्रदूषण नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई नहीं करने वाले संबंधित थानाध्यक्षों के ढुलमुल रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को का...
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