प्रदर्शन के नाम पर हिंसा स्वीकार नहीं : हाईकोर्ट
नई दिल्ली, मई 19 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के आवास के बाहर पुतला जलाने के मामले में आरोपियों को राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि लोकतंत्र में प्रदर्शन के नाम पर हिंसा स्वीकार नहीं की जा सकती। अदालत ने आरोपियों की आरोपमुक्ति की याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति गिरीश कठपालिया की पीठ ने कहा कि आरोपी जगदीप सिंह उर्फ जग्गा और अन्य लोगों ने सड़क पर पुतला जलाने के बाद उसे लेकर सड़क, फुटपाथ और सर्विस लेन पार कर सुरक्षा कक्ष की छत की ओर फेंका, जबकि सुरक्षाकर्मी उन्हें रोक रहे थे। यह भी पढ़ें- मारो और भागो, ऐसा नहीं चलेगा; HC ने कहा- विरोध के नाम पर हिंसा स्वीकार नहीं कर सकते अदालत ने कहा कि इसे किसी भी तरह से शांतिपूर्ण विरोध नहीं कहा जा सकता। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 21 जून 2022 ...
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