प्रदर्शनकारियों को पुलिस हिरासत से सुरक्षा देने से इनकार
नई दिल्ली, अक्टूबर 13 -- बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन करने वाले लोगों को पुलिस हिरासत से पूरी तरह सुरक्षा देने का आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने भरोसा दिलाया कि अगर कोई खास गैर-कानूनी घटना उसके सामने लाई जाती है, तो वह कार्रवाई करेगा। कोर्ट वकील सागर देवरे की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। देवरे ने आरोप लगाया था कि मुंबई पुलिस ने सैकड़ों शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में लिया। इन प्रदर्शनकारियों में महिलाएं और छात्र भी शामिल थे, जिन्होंने सप्ताहांत में राष्ट्रीय राजधानी में हो रहे विरोध-प्रदर्शनों के समर्थन में मार्च निकाला था। यह भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की अपील मानी, दिल्ली प्रदर्शन से जुड़ी सभी याचिकांओं पर 15 अक्टूबर ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.