संभल, जुलाई 29 -- बैंक खाते से फर्जी निकासी के मामले में पीड़ित किसान के पक्ष में उपभोक्ता आयोग ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक की पाठकपुर शाखा को 1.45 लाख रुपये सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाने और 30 हजार रुपये क्षतिपूर्ति व वाद व्यय के रूप में अदा करने का आदेश दिया है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि दो माह के भीतर भुगतान नहीं किया गया तो, बैंक को नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज अलग से देना होगा। मामला बहजोई कोतवाली क्षेत्र के गांव शेरूआ निवासी किसान रामकुंवर का है। किसान रामकुंवर के केसीसी खाते से 19 अप्रैल 2023 को कथित रूप से डेबिट वाउचर पर फर्जी हस्ताक्षर के जरिए 1.45 लाख रुपये निकाल लिए गए थे। पासबुक अपडेट कराने पर उन्हें खाते से रकम निकासी की जानकारी हुई। बैंक के शाखा प्रबंधक समेत अन्य बैकिंग अधिकारियों से शि...