गाजीपुर, जून 12 -- गाजीपुर। अंतरराष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर विकास खण्ड सदर के ब्लॉक सभागार में सहायक श्रम आयुक्त अभिषेक सिंह की ओर से बाल श्रम अधिनियम विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। अभिषेक सिंह ने कहा कि बाल श्रम समाज के समग्र विकास में एक गंभीर बाधा है तथा प्रत्येक बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा एवं सम्मानपूर्ण बचपन उपलब्ध कराना हम सभी का सामूहिक दायित्व है। उन्होंने बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम तथा बच्चों के शिक्षा के अधिकार से संबंधित विधिक प्रावधानों की जानकारी देते हुए सभी विभागों एवं संस्थाओं से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया। यह भी पढ़ें- जागरूकता गोष्ठी में बाल श्रम के खिलाफ लिया संकल्प प्रतिभागियों द्वारा बाल श्रम उन्मूलन हेतु जन-जागरूकता अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने, विद्यालय स...