मुजफ्फरपुर, मार्च 18 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। लेवी व रंगदारी वसूलने के लिए बनाए गए प्रतिबंधित संगठन के आरोपित सरगना महाराज उर्फ नीतेश सिंह उर्फ नीतेश कुमार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के विशेष कोर्ट से जमानत मिल गई है। पुलिस उसके विरुद्घ अन्य आरोपितों के स्वीकारोक्ति बयान के अलावा अन्य साक्ष्य विशेष कोर्ट में पेश नहीं कर सकी। इससे विशेष कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी को स्वीकार कर लिया। उसने सिवाईपट्टी थाना में सात फरवरी 2020 को दर्ज मामले में इस वर्ष नौ फरवरी को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में सरेंडर कर दिया था।संगठन के सात शातिरों के विरुद्ध सात फरवरी 2020 को सिवाईपट्टी थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष कुमार संतोष रजक ने एफआईआर दर्ज कराई थी। सभी पर लेवी व रंगदारी वसूलने की साजिश रचने के लिए बैठक करने का आरोप है। जां...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.