दरभंगा, मई 29 -- बिरौल, एक संवाददाता। थाना क्षेत्र के पोखराम गांव में गत गुरुवार को प्रतिबंधित पशु का मांस व सिर ले जाने के मामले में दंडाधिकारी राजस्व कर्मचारी हिमांशु शेखर के आवेदन पर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। थानाध्यक्ष चंद्रमणि ने बताया आरोपी मो. दाऊद को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। आवेदन में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थल से प्रतिबंधित मांस का अवशेष ले जाना पशु क्रूरता अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के तहत दंडनीय अपराध है। प्राथमिकी के आधार पर पुलिस ने बरामद मांस के अवशेष की मेडिकल जांच कराई। जांच के बाद गिरफ्तार आरोपी मो. दाऊद के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। यह भी पढ़ें- हैदरनगर में बोरे में बंद मिला तीन मवेशियों का सिरगिरफ्तारी की प्रक्रिया ज्ञात हो कि गुरुवार को ...