प्रतिबंधित अवधि में कोयला परिवहन पर एफआईआर
सोनभद्र, जून 10 -- अनपरा,संवाददाता। प्रतिबंधित अवधि में कोयला परिवहन करने के फलस्वरूप एपीएमडीसी, टीएचडीसी एवं परिवहनकर्ता अडानी लॉजिस्टिक्स, एमडीओ अडानी एंटरप्राइजेज, एसीसी लिमिटेड, मेसर्स आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा ट्रांसपोर्टर सृष्टि लॉजिस्टिक्स के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के कलेक्टर सिंगरौली ने आदेश जारी किये है। यह भी पढ़ें- बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे 31 ट्रांसपोर्टरों को नोटिसप्रतिबंधित अवधि का आदेश जनपद सिंगरौली के भीतर सड़क मार्ग से फ्लाई ऐश (राखड़) एवं कोयले के परिवहन पर प्रतिबंध लगाए जाने संबंधी कार्यालयीन आदेश क्रमांक 165/आरडीएम दिनांक 22.05.2026 जारी किया गया था। आदेश अनुसार दिनांक 23.05.2026 को प्रातः 6 बजे से दिनांक 24.05.2026 को दोपहर 12 बजे तक सड़क मार्ग से परिवहन प्रतिबंधित किया गया था। किन्तु जारी...
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