प्रजनन अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है संशोधित अधिनियम
वाराणसी, जुलाई 19 -- वाराणसी। लहरतारा स्थित पूर्वोत्तर रेलवे के मंडल अस्पताल में रविवार को कॉप्रिरहेन्सिव एबॉर्शन केयर तथा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी संशोधन अधिनियम-2021 विषय पर कार्यशाला हुई। इसमें बताया गया कि संशोधित अधिनियम असुरक्षित गर्भपात से होने वाली मातृ मृत्यु तथा जटिलताओं को कम करने में सहायक है तथा महिलाओं की गोपनीयता और प्रजनन अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अध्यक्षता करते हुए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (सीएमएस) डॉ. आरजे चौधुरी ने सुरक्षित मातृ स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने पर बल देते हुए कहा कि सभी सेवा प्रदाताओं को महिलाओं की गरिमा, गोपनीयता तथा अधिकारों का सम्मान करते हुए निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए। आईपास डेवलपमेंट फाउंडेशन के वरिष्ठ प्रशिक्षण अधिकारी प्रकाश चंद ने सीएसी ...
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