औरंगाबाद, जून 15 -- औरंगाबाद, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। देव प्रखंड कार्यालय में वर्ष 2016 में धरना प्रदर्शन को लेकर दर्ज की गई प्राथमिकी में अभियुक्त बनाए गए सामाजिक कार्यकर्ता गुड्डू चंद्रवंशी को दोष मुक्त कर दिया गया है। देव के सीओ रहे रमण कुमार के द्वारा देव थाना में कांड संख्या-54/16 दर्ज कराया गया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि धरना प्रदर्शन के दौरान अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। सीजेएम, औरंगाबाद के यहां मुकदमा चल रहा था। सोमवार को भादंवि धारा-341, 323, 353 में समाजसेवी गुड्डू चंद्रवंशी को दोष मुक्त करार दिया गया। गुड्डू चंद्रवंशी ने बताया कि सामाजिक कार्यों और लोगों की मांगों को उठाने की वजह से उन पर दमन की कार्रवाई की गई थी। यह भी पढ़ें- जिला पंचायत सदस्य को राहत, उच्च न्यायालय ने मुकदमा किया खारिज वह पूर्व में विधानसभा, जिल...