नई दिल्ली, मार्च 26 -- प्रभात कुमार नई दिल्ली।सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि ऐसे प्रक्रियागत खामियां, जिसे सुधारा जा सकता है के आधार पर मुकदमे का नये सिरे से ट्रायल का आदेश नहीं दिया जा सकता।‌ शीर्ष अदालत ने जमीन विवाद में 19 साल पहले हुई हत्या के मामले में नये सिरे से ट्रायल शुरू किए जाने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करते हुए टिप्पणी की है।जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और आर. महादेवन की पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि 'नये सिरे से मुकदमे का ट्रायल शुरू करने का आदेश देते समय अदालतों को यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि ठीक किए जा सकने वाले प्रक्रियागत खामियों के कारण आपराधिक कार्यवाही को अनिश्चित काल तक लंबा नहीं खींचा जा सकता। पीठ ने कहा कि अदालतों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पीड़ितों के अधिकार और समय पर न...