पौड़ी में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को हुई 10 साल के सश्रम कारावास की सजा
देहरादून, जुलाई 8 -- पौड़ी। विशेष सत्र न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) पौड़ी की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 10 हजार का अर्थदंड लगाया है। साथ ही पीड़िता को 4 लाख का प्रतिकर दिए जाने का आदेश दिया है। तहसील सतपुली के एक राजस्व क्षेत्र में फरवरी 2023 में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया था। पीड़िता की मां की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु की थी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि विशेष सत्र न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) पौड़ी धर्म सिंह की अदालत ने दोनो पक्षों की बहस, गवाहों के बयान व साक्ष्यों का अवलोकन कर आरोपी को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी पाते हुय दोषी को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा और 10 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा ...
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