पोस्टरों के मुद्रण और प्रकाशन में निर्धारित नियमों का अनुपालन अनिवार्य
बेगुसराय, सितम्बर 25 -- बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। दरभंगा स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन 2026 के स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संचालन को लेकर जिला निर्वाचन शाखा बेगूसराय की ओर से निर्वाचन प्रचार सामग्री के मुद्रण एवं प्रकाशन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। यह भी पढ़ें- जिले में धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू, बिना अनुमति सभा-जुलूस पर रोकनिर्वाचन प्रचार सामग्री के नियम सहायक निर्वाची अधिकारी दरभंगा स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र सह डीएम रिची पांडेय के निर्देशानुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127क के प्रावधानों के तहत निर्वाचन से संबंधित पुस्तिकाओं, पम्फलेटों एवं पोस्टरों के मुद्रण और प्रकाशन में निर्धारित नियमों का अनुपालन अनिवार्य किया गया है। निर्देश के अनुसार किसी भी निर्वाचन पुस्तिका, पम्फलेट अथवा पोस्...
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