गिरडीह, अगस्त 13 -- गिरिडीह। पोस्को एक्ट में दोषी को आजीवन कारावास एवं 30 हजार रूपये अर्थ दंड से दंडित किया गया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम सह पोस्को के विशेष न्यायाधीश रवि शंकर मिश्रा की अदालत ने बुधवार को मतीन अंसारी उर्फ सोहेल को पोस्को एक्ट की धारा 5(1) के तहत आजीवन कारावास और धारा 6 के तहत सजा के साथ 20000 रुपये का जुर्माना की सजा सुनायी है। अदालत ने इसके अलावा पोस्को एक्ट की धारा 8 के तहत पांच साल की कठोर कैद और 10000 रुपये का जुर्माना की सजा सुनायी है। यह मामला गाण्डेय थाना कांड संख्या 28/2024 से संबंधित है। इस मामले में अदालत ने 29 जुलाई 2026 को ही फैसला सुनाते हुए मतीन अंसारी को दोषी ठहराया था और सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के लिए 12 अगस्त की तिथि निर्धारित किया था।

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