फर्रुखाबाद कन्नौज, सितम्बर 26 -- फर्रुखाबाद। यात्रियों की सुरक्षा और सुगम परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश मोटरयान (समूहक और वितरण सेवा प्रदाता) नियमावली, 2026 लागू कर दी गई है।

नियमावली का अनुपालन इस नियमावली का कड़ाई से अनुपालन कराने के िलए सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने जनपद में सक्रिय सभी एग्रीगेटर्स, डिलीवरी सेवा प्रदाताओं और ई-कॉमर्स इकाइयों के लिए अनिवार्य अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्रक्रिया शुरू कर दी है। एआरटीओ ने स्पष्ट किया है कि ऐसी सभी कंपनियां जो अपने डिजिटल ऐप या प्लेटफॉर्म पर दो पहिया, तीन पहिया (ऑटो) या चार पहिया वाहनों को ऑनबोर्ड (शामिल) कर यात्रियों अथवा सामग्री (डिलीवरी) के परिवहन में लगी हैं, वे तत्काल लाइसेंस प्राप्त करें। जनपद की सीमा के भीतर बिना वैध अनुज्ञप्ति के किसी भी वाहन का व्यावसायिक संचालन पू...