नई दिल्ली, अप्रैल 13 -- सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के दरभंगा शहर के तीन ऐतिहासिक एवं प्राचीन पोखर के संरक्षण का अनुरोध करने वाली एक याचिका पर सोमवार को राज्य सरकार से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने नोटिस जारी कर मामले की अगली सुनवाई 4 मई के लिए निर्धारित की। वकील कमलेश कुमार मिश्रा और उनके साथ मौजूद वकील रेनू ने अदालत को बताया कि दरभंगा जिले के तीन ऐतिहासिक पोखर (तालाब) गंगा सागर, दिग्घी और हराही को सरकारी एजेंसियों द्वारा सुनियोजित तरीके से भरा जा रहा है और उनका अतिक्रमण किया गया है। उन्होंने कहा कि तालाबों को भरना राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेशों के पूरी तरह विपरीत है। यह भी पढ़ें- तालाबों के अस्तित्व पर उत्पन्न हुआ खतरा गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) तालाब बचाओ...