बोकारो, जुलाई 7 -- बोकारो । पोक्सो स्पेशल देवेश कुमार त्रिपाठी के कोर्ट ने मंगलवार को आठ वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाया है। मामले में कोर्ट ने आरोपी पिता को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास का कठोर सजा सुनाया। साथ ही दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना ना देने पर मुजरिम को दो वर्ष का अतिरिक्त सजा काटना होगा।

घटना का विवरण सरकार की ओर से कोर्ट में अभियोजन का पक्ष रखने वाले विशेष लोक अभियोजक रवि शंकर चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि रिश्ते को शर्मसार करने वाली हैवानियत 21 जनवरी 2024 की दोपहर चास थाना क्षेत्र में घटी थी। दोषी पिता मासूम बेटी को घर से बुलाकर पास के बड़े नाले के समीप ले गया, जहां झाड़ियां के बीच हैवानियत शुरू की। विरोध करने पर बेरहमी से मारपीट कर लहूलुहान कर दिया।

मामले की शिकायत बच्च...