बोकारो, जुलाई 9 -- बोकारो, प्रतिनिधि। पोक्सो कोर्ट सह अपर एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय देवेश कुमार त्रिपाठी की अदालत ने बुधवार को एक पोक्सो मामले में आरोपी सौतेले पिता शाहनवाज अहमद को साक्ष्यों के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया। अदालत ने अपने आदेश में आरोपी को तत्काल रिहा करने का निर्देश भी दिया। मामला पोक्सो केस संख्या 63/25 से संबंधित है। यह भी पढ़ें- Begusarai News: पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में आरोपित बरीमामले की जांच माराफारी थाना क्षेत्र की एक युवती ने अपने सौतेले पिता शाहनवाज अहमद के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया था, जिसके आधार पर अदालत में सुनवाई चली। सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रणजीत गिरि ने पक्ष रखा।अदालत का निर्णय दोनों पक्षों की दल...