जमशेदपुर, मार्च 31 -- जमशेदपुर। पोक्सो विशेष अदालत के न्यायाधीश ने सोमवार को बिरसानगर थाना में दर्ज नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी राजा मंडल के खिलाफ दो धाराओं में 20-25 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। दोषी के जेल में रहने की अवधि सजा से कट जाएगी। इधर, पोक्सो के दो केस में आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी हो गए। अधिवक्ता विद्या सिंह के अनुसार भुइयांडीह घर से काशीडीह स्कूल जाने के दौरान नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म केस से रमेश कुमार साक्ष्य के अभाव में बरी हो गया। वहीं, अधिवक्ता राकेश प्रसाद ने बताया कि, सीतरामडेरा थाना में दर्ज पोक्सो केस से कमल चौबे उर्फ चिन्टू साक्ष्य के अभाव में बरी हुआ है।
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