पोक्सो के मामले में दोषी पेंटर को 20 वर्ष का कारावास
फरीदाबाद, मई 20 -- फरीदाबाद, केशव भारद्वाज। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभिषेक फुटैला की अदालत ने पोक्सो अधिनयम के मामले में आरोपी पेंटर को दोषी करार देकर 20 वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने यह फैसला बुधवार को सुनाया।
मामले की शुरुआत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की लीगल ऐड के चीफ डिफेंस काउंसिल रविंद्र गुप्ता के मुताबिक, पांच नवंबर 2021 को चाइल्ड लाइन की शिकायत पर महिला थाना सेंट्रल की टीम ने बच्ची के पड़ोस में रहने वाले शमशेर बहादुर के खिलाफ मामला दर्ज किया था। घटना के वक्त चाइल्ड लाइन को सूचना मिली थी कि एक मासूम बच्ची पर यौन हमला हुआ है।
घटना का विवरण इस पर चाइल्ड लाइन ने मौके पर जानकारी जुटाई तो पता चला कि बच्ची के घर में रंग-रोगन करने आए पेंटर ने बच्ची पर यौन हमला किया था। चाइल्ड लाइन ने इस मामले से ज...
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