फिरोजाबाद, अप्रैल 11 -- न्यायालय ने पोक्सो एक्ट के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना नारखी के गढ़ी छत्रपति निवासी 13 वर्षीय बालिका को 9 अगस्त 24 को पड़ोस का लड़का अपने घर ले गया।वहा उसने बालिका के साथ बलात्कार किया। उसके फोटो खींचे तथा वीडियो बनाई। बालिका की मां ने पड़ोसी दिलशाद पुत्र नवी आलम के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने उसके खिलाफ 65 (1),351(2),बीएनएस तथा 3/4(2) पोक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने विवेचना के बाद दिलशाद के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट संख्या एक करुणा सिंह की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक संजीव शर्मा ने की।म...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.