चतरा, सितम्बर 9 -- चतरा, विधि संवाददाता। अपर जिला में सत्र न्यायाधीश स्पेशल पोक्सो न्यायालय अमरेश कुमार की अदालत ने पोक्सो केस के अभियुक्त मुकेश भुईया को पोक्सो की धारा 4 में 16 वर्ष की कठिन कारावास की सजा सुनाई गई है। मुकेश सिमरिया थाना के कासिआतु गांव निवासी सूरज भुईया का पुत्र है। सजा के अलावा 30 हजार रूपए जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर 4 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा। वही भारतीय दंड संहिता 366 ए में अभियुक्त को 8 साल की सजा और 20 हजार रूपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा। न्यायालय के आदेश अनुसार दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी। इस केस के प्रभारी लोक अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि केस में सभी गवाहो की गवाही कराई गई। यह घटना सिमरिया थाना कांड संख्या 201 /2023 दि...