चतरा, जनवरी 31 -- चतरा, विधि संवाददाता। स्पेशल पोक्सो न्यायालय अमरेश कुमार की अदालत ने पोक्सो केस के अभियुक्त प्रतापपुर के अमित कुमार को क्रमश: भादवि 363 में 5 साल, 366 में 7 वर्ष तथा पोक्सो एक्ट 4 में 20 वर्ष की सजा और 40 हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाया है। जुर्माना नहीं देने पर 1 साल का अतिरिक्त सजा भुगतना होगा। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। इस केस के एक अभियुक्त दिलीप राम को साक्ष्य के अभाव में न्यायालय के द्वारा रिहा कर दिया गया। इस मुकदमे के अभियोजन अमित कुमार श्रीवास्तव ने सभी गवाहों की गवाही करा कर अभियुक्त को सजा के अंजाम तक पहुंचाया। यह मामला प्रतापपुर थाना कांड संख्या 101, 2018 दिनांक 28 अगस्त 2018 का है। इस मुकदमे के सूचक ने थाना में दिए अपने आवेदन में लिखा है कि दिनांक 28 अगस्त 2018 को शाम 5 बजे मेरी बेटी घर से गायब पाई गई। गांव ...