सिमडेगा, अप्रैल 17 -- सिमडेगा, जिला प्रतिनिधि। पीडीजे राजीव कुमार सिन्हा की विशेष अदालत ने शुक्रवार को पोक्सो एक्ट के एक आरोपी जीवन कंडुलना को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। वहीं अदालत ने 45 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में ठेठईटांगर थाना में कांड संख्या 47/21 के तहत मामला दर्ज है। बताया गया कि नाबालिग के पिता रोजगार के लिए केरल गए थे। और पीडिता की मां खेत पर काम करने जाती थी। नाबालिग को घर पर अकेला देख कर गांव के ही एक व्यक्ति जीवन कंडूलना उसके घर जाकर उसके साथ जबरन अवैध संबंध बनाकर उसे तीन माह का गर्भवती कर दिया। यह भी पढ़ें- दुष्कर्म मामले का आरोपित दोषी करार, 5 को होगी सजा इसके बाद उसने पीड़िता को धमकी देकर मुंह बंद रखने को कहा। लेकिन पीड़िता की हालत देख उसके परिजनों ने ठेठईटांगर थाना में सात अक्तूबर 2021 को जीवन कुंडलना के ...
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