पोक्सो एक्ट में 4 साल का कारावास और Rs.5000 जुर्माने की सजा
मेरठ, जुलाई 25 -- विशेष न्यायाधीश पोक्सो बाबर खान ने 2017 के थाना इंचौली से संबंधित पोक्सो केस में आरोपी जावेद पुत्र लियाकत को 4 साल की सजा और Rs.5000 के जुर्माने की सजा सुनाई है। सरकारी वकील नरेंद्र चौहान ने बताया कि वादी मुकदमा ने थाना इंचौली में रिपोर्ट लिखी थी कि 2 मार्च 2017 की रात पीड़िता घर पर अकेली थी। पीड़िता की उम्र केवल 13 वर्ष थी। आरोप था कि आरोपी घर में घुस आया और उसके साथ छेड़छाड़ की। पीड़िता द्वारा विरोध करने और शोर मचाने पर परिजन मौके पर पहुंचे तथा आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। यह भी पढ़ें- किशोरी से दुष्कर्म में पांच वर्ष की कैद पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। इसी मामले में पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को चार साल की सजा सुनाई है। यह भी पढ़ें- नाबालिग की गरिमा भंग के दोषी को पांच साल की सजा...
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