हाथरस, जून 20 -- पोक्सो एक्ट में अभियुक्त को तीन साल की सजा -(A) हाथरस। किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट ने एक अभियुक्त को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया है।नाजिर मलिक पुत्र राजुद्दीन मलिक निवासी भगवन्तपुर हतीसा थाना हाथरस गेट जनपद हाथरस के विरुद्ध पोक्सो एक्ट की धाराओं में हाथरस गेट पुलिस ने मुकदमा पंजीकत किया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई एडीजे पोक्सो कोर्ट में चल रही थी। शनिवार को कोर्ट ने अभियुक्त को तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया है।

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