पोक्सो एक्ट के मामले में अदालत ने दोषी को आजीवन करावास की दी सजा
किशनगंज, मई 14 -- किशनगंज। संवाददाता अनन्य विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम दीप चंद पाण्डेय की अदालत ने बुधवार को पोक्सो अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में एक अहम फैसला सुनाया। अनन्य विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम दीप चंद पाण्डेय की अदालत ने बहादुरगंज प्रखंड अंतर्गत भाटाबारी निवासी आरोपी शमशेर आलम उर्फ शम्स आलम को पोक्सो अधिनियम सहित अन्य धाराओं में सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने का दोषी पाते हुए पोक्सो अधिनियम में आजीवन करावास की सजा सुनाई है। साथ ही अन्य धाराओं में सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने 1 लाख 75 हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनायी। अर्थदंड की राशि का भुगतान पीड़िता को देय होगा। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। विशेष लोक अभियोजक पोक्सो अधिनियम मनीष कुमार साह ने अ...
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