सिमडेगा, अप्रैल 6 -- सिमडेगा, जिला प्रतिनिधि। पीडीजे राजीव कुमार सिन्हा की विशेष अदालत ने सोमवार को पोक्सो एक्ट के एक आरोपी अमरदीप केरकेट्टा को 20 वर्ष कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में ठेठईटांगर थाना में कांड संख्या 56/23 के तहत मामला दर्ज है। बताया गया कि 29 दिसम्बर 2023 को थाना क्षेत्र के कुसुमबेडा़ गांव निवासी अमरदीप केरकेटटा विवाह समारोह से एक नाबालिग को अपने घर ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। घटना के बाद पीड़िता ने टी टांगर थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई थी। आवेदन के आलोक में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी अमरदीप केरकेटटा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सोमवार को अदालत ने दोनो पक्षो की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए कैद की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष से अपर लोक अ...
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