रांची, अप्रैल 22 -- रांची। पोक्सो एक्ट के आरोप में जेल में बंद आरोपी मो. सादिक को बिना अनुमति के रिम्स में भर्ती कराने के मामले को अदालत ने बेहद गंभीरता से लिया है। पोक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए जेल अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अदालत ने स्पष्ट पूछा है कि किस आधार पर और किन नियमों के तहत बिना न्यायिक आदेश के न्यायिक हिरासत के आरोपी को अस्पताल भेजा गया। अदालत ने जेल प्रशासन से अगले 48 घंटों के भीतर इस पर विस्तृत जवाब मांगा है। जानकारी हो कि मो. सादिक को इलाज के लिए रिम्स में भर्ती कराया गया था। यह भी पढ़ें- रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड में 2017 से जेल में बंद राधेश्याम को जमानत नहीं रविवार की रात करीब 10 बजे मौका पाकर सुरक्षा में तैनात जवानों को झांसा देकर वहां से भाग निकला। नाबालिग से यौन उत्पीड़न के आरोप...