पटना, सितम्बर 9 -- पॉस्को एक्ट की विशेष अदालत ने मंगलवार को आरोपी युवक विकास कुमार को पांच वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनायी और विभिन्न धाराओं में 35 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनायी है। इससे पहले विशेष अदालत ने गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी को पॉस्को एक्ट की दो धाराओं और आईपीसी की पांच धाराओं के तहत दोषी पाया था। यह आपराधिक मामला खगौल थाना क्षेत्र में हुई थी और वर्ष 2024 में मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने आरोपी युवक विकास कुमार को जुलाई 2024 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले का अनुसंधान करने के बाद पुलिस ने पुख्ता साक्ष्य के साथ आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर किया था।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.