पटना, सितम्बर 9 -- पॉस्को एक्ट की विशेष अदालत ने मंगलवार को आरोपी युवक विकास कुमार को पांच वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनायी और विभिन्न धाराओं में 35 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनायी है। इससे पहले विशेष अदालत ने गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी को पॉस्को एक्ट की दो धाराओं और आईपीसी की पांच धाराओं के तहत दोषी पाया था। यह आपराधिक मामला खगौल थाना क्षेत्र में हुई थी और वर्ष 2024 में मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने आरोपी युवक विकास कुमार को जुलाई 2024 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले का अनुसंधान करने के बाद पुलिस ने पुख्ता साक्ष्य के साथ आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर किया था।

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