बागपत, जुलाई 10 -- बागपत। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने यह व्यवस्था लागू की है। इसके तहत यदि किसी उपभोक्ता की अधिकतम मांग तीन अलग-अलग बिलिंग चक्रों में स्वीकृत भार से अधिक दर्ज होती है तो वितरण निगम उस लोड को नियमित कर देगा। इसके साथ ही स्वीकृत भार से अधिक बिजली उपयोग करने पर एक्सेस डिमांड चार्ज भी वसूला जाएगा। नई व्यवस्था के तहत अधिकतम डिमांड की तीन रीडिंग में से न्यूनतम अधिक मांग को नया स्वीकृत भार मानकर कनेक्शन का लोड बढ़ाया जाएगा। घरेलू उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त मांग के लिए 100 प्रतिशत व गैर घरेलू उपभोक्ताओं पर 200 प्रतिशत की दर से एक्सेस डिमांड चार्ज लगाया जाएगा। जिले में इस व्यवस्था का असर लगभग करीब एक लाख उपभोक्ताओं पर पड़ने का अनुमान है। बिजली विभाग ऐसे उपभोक्ताओं की सूची तैयार कर रहा है, जिनकी अधिकतम मांग लगातार स्वीकृत भार से अ...