पॉलिसी बॉन्ड न भेजने पर बीमा कंपनी अदा करेगी 4.80 लाख
आगरा, जून 6 -- स्थाई लोक अदालत की अध्यक्ष शोभा पोरवाल, सदस्य पद्मजा शर्मा एवं हेमलता गौतम ने एक मामले का निस्तारण करते हुए पीएनबी मैट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से परिवाद दायर करने की तारीख से छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित चार लाख 70 हजार रुपये वादी को दिलाने के आदेश दिए। साथ ही बतौर क्षतिपूर्ति के 10,000 भी देने को कहा है। बाग फरजाना नेहरु एन्क्लेव निवासी बोबेंद्र सिंह ने स्थाई लोक अदालत में मामला प्रस्तुत कर आरोप लगाया था कि उसने पीएनबी मैट लाइफ इंश्योरेंस से दो पॉलिसी ली थी। 15 दिन बाद कंपनी की तरफ से वेलकम लेटर प्रेषित कर पॉलिसी बॉन्ड 30 दिनों में भेजने को कहा था। कंपनी द्वारा वादी को कोई बॉन्ड नहीं प्रेषित किया और न ही मेडिकल किट उपलब्ध कराई। वादी की ओर से अधिवक्ता विनोद कुमार कमल ने तर्क दिए।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.