पॉक्सो मामले में तीन आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा
बांदा, सितम्बर 22 -- बांदा। जसपुरा थाने में दर्ज पॉक्सो व एससी-एसटी एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रदीप कुमार मिश्रा की अदालत ने तीन दोषियों को पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक आरोपी पर 11-11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। लोक अभियोजक सुनील गुप्ता ने बताया कि जसपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित अनुसूचित जाति की महिला ने जसपुरा थाना में शिकायती पत्र देकर वर्ष 2020 में उसकी बेटी गोबर डालकर घर आई थी। इसी दौरान शराब पी रहे आरोपी पतराखन पुत्र भवानीदीन, राजनारायण और रामबाबू पुत्रगण भीखम, घर में घुस गए । छेड़खानी का विरोध करने पर लाठी डंडों से मारपीट की। जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया। इसके बाद जानमाल धमकी देकर आरोपी फरार हो गए। मंगलवार को अदालत ने सुनवाई कर आरोपी पतराखन पुत्र भवानीदीन, राज...
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