नई दिल्ली, अगस्त 10 -- अदालत से नई दिल्ली, प्र.सं। दिल्ली हाईकोर्ट ने पॉक्सो मामले में जांच अधिकारी को मोबाइल फोन से मिले क्लोन डेटा के बारे में एक अतिरिक्त फोरेंसिक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। साथ ही फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) से चार सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

मामले की पृष्ठभूमि न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने यह आदेश शिकायतकर्ता/पीड़िता की याचिका पर दिया। इस याचिका में सब्जी मंडी पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी के संबंध में आगे की जांच समय पर पूरी करने व एक पूरक आरोपपत्र दाखिल करने की मांग की गई है। दिल्ली पुलिस ने पीठ को बताया कि जांच पूरी हो चुकी है। अंतिम जांच रिपोर्ट पहले ही दाखिल कर दी गई है।

अगले चरण की योजना हालांकि, संबंधित पक्षों के मोबाइल फोन से मिले क्लोन डेटा से संबंधित एक अतिरिक्त एफएसएल रिपोर...