बांका, जनवरी 22 -- बांका, एक संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष पोक्सो कोर्ट, बांका ने पोक्सो अधिनियम से जुड़े एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर Rs.1500 का अर्थदंड भी लगाया है। सजा पाने वाले आरोपी की पहचान बौसी थाना क्षेत्र के श्याम बाजार निवासी बैद्यनाथ चौधरी, पिता स्वर्गीय गुर्जर चौधरी के रूप में हुई है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक उपेंद्र प्रसाद वर्मा ने बताया कि बांका पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्य, पुलिस गवाहों की गवाही एवं समर्पित चार्जशीट के आधार पर कोर्ट ने यह निर्णय सुनाया। यह मामला बौसी थाना कांड संख्या 300/23 के अंतर्गत विशेष पोक्सो एक्ट से संबंधित है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिला अभियोजन पदाधिकारी आनंद बाबू तिवारी द्वारा प्रस...
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