सहरसा, सितम्बर 5 -- सहरसा, नगर संवाददाता। सहरसा पुलिस के अनुसंधान और अभियोजन की सतत प्रयास के कारण सौरबाजार थाना कांड संख्या 52/2026 के अभियुक्त राज कुमार शर्मा को पॉक्सो के विशेष न्यायालय ने कठोर सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट की धारा-6 के तहत आजीवन सश्रम कारावास, अंतिम सांस तक तथा 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

मामले की जानकारी मुख्यालय डीएसपी धीरेंद्र कुमार पांडेय ने प्रेस वार्ता में बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया था। मामले में त्वरित और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एसआईटी गठित की गई। एसआईटी ने प्रभावी अनुसंधान करते हुए महत्वपूर्ण साक्ष्यों का संकलन किया। एफएसएल के माध्यम से डीएनए जांच भी कराई गई। पुलिस ने 14 मई को न्यायालय में आरोप-पत्र समर्पित किया।

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