मेरठ, अगस्त 20 -- वर्ष 2020 में दर्ज एक मामले में पॉक्सो कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दो आरोपियों को दोषी ठहराया है। न्यायालय ने दोनों दोषियों को दो वर्ष की कारावास और दो हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है। थानाध्यक्ष कमल शंकर त्रिवेदी ने बताया कि विशेष अनन्य न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) की अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए मोनू पुत्र धरमू और आनंदपाल पुत्र धर्म सिंह निवासीगण दयालपुर को धारा 354 आईपीसी के तहत दो-दो वर्ष के कारावास और दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके साथ ही धारा 506 आईपीसी में दोनों को एक-एक वर्ष के कारावास और एक-एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। न्यायालय ने कहा कि सभी सजा साथ-साथ चलेंगी। अदालत ने यह भी कहा कि यदि दोषी तय अर्थदंड जमा नहीं करते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त सजा काटनी होगी। धारा 354 आईपीसी के तहत अर्थद...